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नैनीताल: उत्तराखंड में 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो हाई कोर्ट के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

बता दें कि 21 जनवरी 2018  को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये बुलाया गया था। मई 2018 में इसका परीक्षाफल घोषित किया गया था। जिसको लेकर उत्तरकाशी के राममोहन सिंह भंडारी व हरीश कुमार द्वारा याचिका दायर कर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

याचिका में  परीक्षाफल में गड़बड़ियों तथा आरक्षण के नियमों का पालन ना करने का का आरोप लगाया था। जिस पर हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई कर नियुक्ति  पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद बुधवार को न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद खण्डपीठ के आदेश का हवाला देते हुए नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। अब उत्तराखंड में 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।