BUDGET-2020

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया। बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अब तक सबसे लंबा करीब ढाई घंटे से ज्यादा समय का बजट भाषण दिया। हर बार की तरह इस बार भी नए बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती होंगी। आयकर छूट का दायरा बढ़ने से आम आदमी गदगद है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा पेच है। बजट 2020 में इनकम टैक्स के नए स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। नया विकल्प आसान है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के डिडक्शन के लिए कोई माथापच्ची नहीं करनी है। लेकिन अगर आप पहले ही टैक्स सेविंग के लिए विभिन्न साधनों में निवेश कर चुके हैं और चाहते हैं कि डिडक्शन का फायदा लें तो आप पुराने वाले टैक्स विकल्प का ही चयन करें।

क्या महंगा हुआ

सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू के साथ-साथ खाद्य तेल, पंखे, फुटवेअर, किचनवेयर, ऑटो पार्टस, मेडिकल इक्विपमेंट, खिलौने और फर्निचर जैसे आयातित सामान महंगे होने जा रहे हैं। बटर घी, बटर ऑइल, खाद्य तेल, पीनट बटर, छाछ, मेसलिन, मक्का, सुगर बीट सीड्स, संरक्षित आलू, च्यूइंग गम, डाइट वाला सोया फाइबर, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, अखरोट, फुटवेअर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, हेयर-रिमूविंग उपकरण, टेबलवेयर, किचनवेयर, वॉटर फिल्टर, ग्लासवेयर, चीनी मिट्टी के बने घरेलू सामान, माणिक, पन्ना, नीलम और दूसरे कीमती रत्न, ताला, हाथ वाली छननी, कंघी, हेयरपिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप, हेयर कर्लर, टेबल फैन, सीलिंग फैन और पेडेस्टल फैन, पोर्टेबल ब्लोअर, वॉटर हीटर और इमर्सन हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्राइंग मशीन और इलेक्ट्रिक आइरन, फूड ग्राइंडर, ओवन, कूकर, कूकिंग प्लेट, बॉइलिंग रिंग्स, ग्रिलर और रोस्टर, कॉफी और चाय बनाने की मशीन, टोस्टर, इलेक्ट्रो-थर्मिक फ्लुइड हीटर, कीटनाशक उपकरण और इलेक्ट्रिक हीटिंग रेजिस्टर, फर्निचर, लैंप और लाइटिंग फिटिंग, खिलौने, स्टेशनरी आइटम, आर्टिफिशल फ्लॉवर, बेल्स, ट्रोफी, मोबाइल फोन के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, डिस्पले पैनल और टच असेंबली, फिंगरप्रिंट रीडर, सिगरेट, हुक्का, चबाने वाले तंबाकू, सुगंधित जर्दा आदि महंगे होंगे

क्या सस्ता हुआ

खेल के सामान, माइक्रोफोन, न्यूज प्रिंट, प्लैटिनम, प्लास्टिक सीट और इलेक्ट्रिक वीइकल भी सस्ती हुई।

आयकर अधिनियम के चैप्टर 6ए के तहत मिलने वाले तमाम डिडक्शंस जैसे सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA, इत्यादि का फायदा आप नए टैक्स विकल्प में नहीं उठा पाएंगे।

वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा वालों के लिए शर्तों के साथ छूट का ऐलान किया

जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत मिल रही टैक्स छूट नहीं चाहते हैं, वे कम टैक्स रेट वाले इस स्लैब का चुनाव कर सकते हैं। नए टैक्स स्लैब में कोई सेविंग डिडक्शन या इग्जेंप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको LIC सेविंग या बच्चों की फीस, मेडिक्लैम आदि बचत दिखानी है तो फिर नया स्लैब आपके लिए नहीं है. फिर आप पुराना ही स्लैब ऑप्ट कर सके है. नए वाले में टैक्स की दरें भले ही कम कर दी गई हैं , लेकिन टैक्स छूट का सारा लाभ खत्म कर दिया गया है।

नया टैक्स स्लैब

0 से 2.5 लाख कमाई वालों को शून्य टैक्स देना होगा।
2.5 से 5 लाख तक 5%
5 से 7.50 लाख तक 10%
7.5 से 10 लाख तक 15%
10 से 12.5 लाख तक 20%
12.5 से 15 लाख तक 25%
15 लाख रुपए से ऊपर 30%