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देहरादून: उत्तराखंड में दो से अधिक बच्चों वाले अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2019 को विधानसभा से पारित करा लिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही विधेयक तत्काल लागू हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच पंचायती राज संशोधित विधेयक सदन में पेश करने के बाद पारित कर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री मैदान कौशिक ने कहा कि अब पंचायत चुनाव में केवल दो बच्चों वालों को ही लड़ने का मिलेगा मौका मिलेगा। दो से ज्यादा बच्चे वाले अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में आवेदक की न्यूनतम शेक्षिक योग्यता भी तय कर दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए दसवीं जबकि महिला, एससी, एसटी के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही विधेयक तत्काल लागू हो जाएगा। इसके बाद आने वाले पंचायत चुनाव संशोधित विधेयक के आधार पर ही होंगे।

इससे पहले बुधवार सुबह सदन शुरू होते ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के करीबियों के बीच लेनदेन के वीडियो का मसला उठाते हुए इस पर चर्चा की मांग की। इस पर संसदीय कार्यमंत्री मैदान कौशिक ने जबाव दिया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और ऐसे में इस पर चर्चा नही हो सकती। इसके बाद भी कांग्रेस लगातार चर्चा की मांग पर अड़ी रही। जिसके बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।