union Budget 2020

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार 01 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया है. अपना लगातार दूसरा बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में काफी राहत दी है। अब 5 लाख तक की सलाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक की सालाना आय वालों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख की आय के लिए 20 प्रतिशत, 12.5  से 15 लाख तक की कमाई वालों को 25 प्रतिशत देना पड़ेगा टैक्स और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एलआईसी में अपना एक बड़ा हिस्सा बेचने की घोषणा की है। सरकार ने एलआईसी में अपनी पूंजी का एक हिस्सा और आईडीबीआई का पूरा हिस्सा बेचने की घोषणा की है। वहीं अब बैंक डूबा तो पांच लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी। पहले यह राशि एक लाख रुपये थी। हालाँकि इस बजट से शेयर मार्केट नाखुश नजर आ रहा है। बाजार बंद होने से पहले सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया। नए वाले में टैक्स की दरें भले ही कम कर दी गई हैं, लेकिन टैक्स छूट का सारा लाभ खत्म कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा वालों के लिए शर्तों के साथ छूट का ऐलान किया

जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत मिल रही टैक्स छूट नहीं चाहते हैं, वे कम टैक्स रेट वाले इस स्लैब का चुनाव कर सकते हैं। नए टैक्स स्लैब में कोई सेविंग डिडक्शन या इग्जेंप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको LIC सेविंग या बच्चों की फीस, मेडिक्लैम आदि बचत दिखानी है तो फिर नया स्लैब आपके लिए नहीं है. फिर आप पुराना ही स्लैब ऑप्ट कर सके है. नए वाले में टैक्स की दरें भले ही कम कर दी गई हैं , लेकिन टैक्स छूट का सारा लाभ खत्म कर दिया गया है।

आयकर अधिनियम के चैप्टर 6ए के तहत मिलने वाले तमाम डिडक्शंस जैसे सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA, इत्यादि का फायदा आप नए टैक्स विकल्प में नहीं उठा पाएंगे।

नया टैक्स स्लैब

5 लाख से कमाई वालों को शून्य टैक्स देना होगा।
5-7.5 लाख तक कमाई वाले लोगों को अब 10 फीसदी देना होगा टैक्स।
7.5 -10 लाख तक जिनकी आमदनी है, उन्हें सिर्फ 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
10-12.5 लाख कमाई वालों  को 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
12.5  से 15 लाख तक कमाई वालों को 25 प्रतिशत देना पड़ेगा टैक्स
15 लाख से ज्यादा कमाई वालों को 30 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगेगा।