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पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2019 में पौड़ी जिले में विभिन्न विकासखण्डों के 29 निवर्तमान प्रधानों को सरकारी धन के गबन या शासकीय धन का बकाया होने का दोषी मानते हुए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 9 विकासखण्डों के इन 29 प्रधानों पर चालीस लाख से अधिक की सरकारी धनराशि के गबन/शासकीय धन का बकाया का आरोप है। जिला पंचायतराज विभाग ने सभी 29 प्रधानों से वसूली के आदेश दिए हैं, साथ ही इन ग्राम प्रधानों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इनमे सबसे ज्यादा 12 प्रधान अकेले थलीसैण ब्लॉक से है। इसके अलावा बीरोंखाल ब्लॉक के 6, नैनीडांडा के 4, एकेश्वर के 2, तथा पाबौ, रिखणीखाल, दुगड्डा, पोखड़ा व पौड़ी ब्लाक के एक-एक प्रधान हैं। इन सभी को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

जिला पंचायतराज अधिकारी ने बताया कि जांच में जिले के 9 विकासखंडों के 29 ग्राम प्रधानों पर 40 लाख 18 हजार 375 रुपए के सरकारी धन का गबन सामने आया है। जिसके बाद पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा-8 का संशोधन (क) की उपधारा-1 के खंड (न) के तहत समस्त प्रधानों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लडने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। साथ ही सरकारी धन को गबन/सरकारी धन की वसूली/शासकीय धन का बकाया होने पर जिले के 29 ग्राम प्रधानों पर 40 लाख 18 हजार 375 रुपये वसूली के आदेश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और समस्त खण्ड विकास अधिकारीयों को कार्रवाई से अवगत करा दिया गया है। जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा 29 लोगों की सूची जारी की गई है।pauri-district-pradhan ban-on-contesting-elections pauri-district-pradhan ban-on-contesting-elections