covid curfew sop

Covid curfew in uttarakhand : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर में हालांकि काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश सरकार ने राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। वतर्मान में जारी कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। इसी को देखते हुए आज सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने राज्य में कोविड कर्फ्यू को 14 सितंबर, सुबह छह बजे तक आगे बढ़ाते हुए नई एसओपी जारी कर दी है।

कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन के अनुसार, उत्तराखंड आने के लिए पर्यटकों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/एंटीजन/रैपिड टेस्ट) के साथ ही स्मार्ट सिटी वेबवाइट में पंजीकरण सहित होटल बुकिंग से जुड़े कागजात दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। बिना कोविड रिपोर्ट उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की बॉर्डर पर ही कोराना जांच की जाएगी। सरकार ने वैसे तो सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में भीड़ पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यह भी कहा है कि यदि सक्षम स्तर से पूर्व में ऐसे आयोजन के लिए अनुमोदन लिया गया है तो फिर ये गतिविधियां हो सकेंगी।

पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाया जाए। घर से बाहर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पूर्व लग चुकी है और यदि वह इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर राज्य की सीमा पर प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकेंगे, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट व एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।

आदेश में कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात 9 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहाल आदि 50 फीसद क्षमता के साथ खुले हैं। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, हालाँकि लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा।