corona positives found in Uttarakhand

New SOP for Covid-19 in uttarakhand : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए रविवार को नई एसओपी जारी कर दी है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार अब राज्य में बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षिणक व खेल समारोहों में अब कुल क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। अभी तक यह संख्या 200 थी। वहीं, सिनेमा हॉल और थियेटर की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की ही अनुमति दी गई है। स्वीमिंग पूल सिर्फ प्रशिक्षण के लिए ही उपयोग में लाए जाएंगे। हालांकि खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेसिंग के साथ कितने भी लोग शामिल हो सकेंगे। एसओपी में सरकारी दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, इंडस्ट्री आदि में सोशल डिस्टेसिंग और मास्क के नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंजीकरण कराना अभी भी आवश्यक

उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को हर हाल में स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस दौरान उन्हें पोर्टल पर सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। राज्य में बाहर से आने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कंट्रोल रूम से भी इस पर निगरानी रखी जाएगी। लोगों को आने से पूर्व स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर यात्रा की जानकारी भी देनी होगी। पर्यटन की दृष्टि से आ रहे लोगों के लिए भी पंजीकरण जरूरी होगा। हालांकि पर्यटकों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। विदेश से राज्य में आने वाले व्यक्ति के लिए भी यात्रा से पहले पूर्व की भांति पंजीकरण अनिवार्य होगा। एसओपी के अनुसार राज्य के बॉर्डर, चैक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर एंटीजन जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड मानकों के अनुसार इलाज या होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी।

कर्फ्यू का अधिकार डीएम को

सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिले के भीतर जिलाधिकारी जरूरत के अनुसार कर्फ्यू लगा सकते हैं। कर्फ्यू पूरे जिले में लगाया जाएगा या किसी अन्य निश्चित एरिया में यह जिलाधिकारी ही तय करेंगे। संक्रमण रोकने के लिए रात का कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन को लॉक डाउन लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है तो क्वारंटाइन होने जरुरत की नहीं

एसओपी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाहर से राज्य में आता है और उसके पास 96 घंटे के भीतर की कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में कहीं भी जाने की इजाजत होगी और क्वारंटाइन रहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है और राज्य में सात दिन से अधिक की अवधि के लिए आ रहे हैं तो फिर 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। 07 दिन से कम की अवधि के लिए आने पर क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी। राज्य का व्यक्ति यदि किसी कार्य से पांच दिन से कम अवधि के लिए बाहर जाता है तो वापसी पर उसे भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। केंद्र व राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर, जज आदि श्रेणी के लोगों को भी क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं होगी। इस संदर्भ में सभी नियम पूर्व की भांति रखे गए हैं।

थर्मल स्क्रीनिंग

बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं, पर्यटकों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी।