कल्जीखाल : जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय कल्जीखाल तथा मुण्डनेश्वर में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कल्जीखाल तथा मुण्डनेश्वर में दो लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पहला मामला कल्जीखाल का है जहाँ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी गजेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीँ दूसरा मामला मुण्डनेश्वर का है जहाँ राजकीय इंटर कॉलेज मुण्डनेश्वर में कार्यरत कर्मचारी अशोक रावत भी कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है। जिसके बाद एसडीएम पौड़ी के आदेश पर कल्जीखाल से मुण्डनेश्वर तक कई जगह कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिसके अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज कल्जीखाल का वह हिस्सा जिसकी पूरब दिशा में दुकान, आबादी ग्राम डुंग्रा, स्कूल से बाजार जाने का पैदल मार्ग, पश्चिम दिशा में मैदान व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कल्जीखाल, उत्तर दिशा में शिवालय मंदिर व कल्जीखाल मुण्डनेश्वर मोटर मार्ग, दक्षिण दिशा में बंजर एवं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कल्जीखाल का वह हिस्सा जिसके पूरब में राजकीय इंटर कॉलेज कल्जीखाल व मैदान, पश्चिम में ब्लॉक जाने का पैदल मार्ग व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्जीखाल, उत्तर में कल्जीखाल मुण्डनेश्वर मोटर मार्ग, दक्षिण में बंजर एवं राइंक मुण्डनेश्वर का वह हिस्सा जिसके पूरब में जंगल, ग्राम सांगुड़ा, पश्चिम में पबसोला जाने का पैदल मार्ग, उत्तर में जंगल और दक्षिण में कल्जीखाल भेटी मोटर मार्ग व मुण्डनेश्वर बाजार की सीमा को 04 अक्टूबर 2020 तक 14 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर आदेश पारित किए हैं।
इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा राइका मुण्डनेश्वर में संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये करीब एक दर्जन लोगों को 14 दिनों तक अपने अपने घर में होम क्वारेंटाइन रहने के आदेश दिए गए हैं।
उक्त क्षेत्र की सभी दुकानें, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान, कार्यालयतथा बैंक आदि पुर्णतः बंद रहेंगे। उक्त क्षेत्र में आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामुदायिक निगरानी की जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी घंडियाल को दी गई है।
इसके अलावा सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव एवं प्रयाप्त सफाई व्यवस्था के साथ-साथ जन जागरूकता सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आपात स्थिति को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को आवागमन छूट दी जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने के कोविड एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।



