corona-curfew-SOP-in-Uttarakhand

देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार के बावजूद प्रदेश सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू को कुछ ढिलाई के साथ आगामी 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके लेकर सरकार द्वारा नई एसओपी जारी कर दी गई है।

नई एसओपी के अनुसार चारधाम यात्रा को तीन जिलों के लोगों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ खोल दिया गया है। जिसमे चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ करने की अनुमति दी गई।

  • इसके अलावा राज्य में मिठाई की दुकानें सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी। अन्य दुकानें तीन दिन खोली जाएंगी। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी।
  • इसके अलावा शादी, समारोह में भी रियायत दी गई है। शादी समारोह में लोगों की संख्या बीस से बढ़ाकर पचास कर दी गई है, लेकिन यहां भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपेार्ट अनिवार्य होगी। अंत्येष्ठि में भी 50 लोगों की अनुमति दी गई है।
  • ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया।
  • पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्त्यिों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOP का अनुपालन किया जाना होगा।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक आइसोलेशन में रहेगें। उक्त आइसोलेशन पूर्ण होने के उपरान्त कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमीशन से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा। तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं CMRF से विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
  • इसके अलावा राजस्व कोर्ट को भी खोलने की अनुमति मिली है। एक दिन में अधिकतम बीस वाद के लिए ही कोर्ट खुली रहेगी।
  • टैम्पो और विक्रम संचालकों को भी राहत दी गई है। अब राजधानी देहरादून में विक्रम, टैम्पों और सिटी बसें पूरी कैपेसिटी के साथ संचालित होंगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, खेल, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे।
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