Covid Curfew in Uttarakhand : प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों/ लोगों को राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू के तहत राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत बाहर से आने वालों को बार्डर व रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाने के लिए रोकने से छूट दी जा सकती है।
मंगलवार को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगी। जिसमे बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन में आरटीपीसीआर जांच की बंदिश हटा दी जाएगी। बता दें कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पर्यटन राज्य होने के नाते राज्य सरकार पर भी पर्यटन कारोबारियों का आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करने का दबाव है।
वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि चार अगस्त को सुबह छह बजे खत्म हो रही है। अभी तक के तय प्रविधानों के तहत दूसरे राज्यों से आने वाले उन सभी व्यक्तियों को उत्तराखंड आने की छूट है, जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। इसके लिए उन्हें वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी है। अन्य व्यक्तियों के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। सरकार अब इसमें और राहत देने जा रही है।