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देहरादून : उत्‍तराखंड में अब चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी। इस संबंध में आज शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया है। सरकार चिह्नित राज्य आंदोलनकारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित (पति अथवा पत्नी) को भी 3100 रुपये की पेंशन देगी।

प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों की एक श्रेणी ऐसी है, जिन्हें प्रदेश सरकार 2016 से 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इस श्रेणी में वे आंदोलनकारी शामिल हैं, जिनका चिह्नीकरण सामान्य आंदोलनकारी के रूप में हुआ है। इस श्रेणी के आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने का प्रविधान नहीं था। यह पेंशन आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों से भिन्न है। यह पेंशन उन चिह्नित आंदोलनकारियों को दी जा रही है, जो राजकीय सेवा में नहीं हैं या किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं ले रहे हैं।

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पिछले काफी समय से चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन का लाभ देने की मांग की जा रही थी। राज्य आंदोलनकारियों ने कुछ समय पहले यह प्रकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत दो सितंबर को मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देने की घोषणा की थी। अब शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिह्नित पति की मृत्यु होती है, तो यह पेंशन पत्नी को दी जाएगी और यदि आंदोलनकारी के रूप में चिह्नित पत्नी की मृत्यु होती है, तो फिर यह पेंशन पति को दी जाएगी।