ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आवंटियों का आधार प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) करने की अनुमति दे दी है। इससे प्राधिकरण अपने आवंटियों को आधार प्रमाणीकरण करने के बाद सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकेगा। अपने आवंटियों का आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति प्राप्त करने वाला ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला प्राधिकरण बन गया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने आवंटियों को हर सुविधा घर बैठे प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं प्राधिकरण ऑनलाइन शुरू भी कर चुका है। इसकी शुरुआत औद्योगिक सेक्टरों से की गई है, फिर भी कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जिनकी ऑनलाइन सुविधा शुरू करने से पहले सही आवंटी होने की पुख्ता पहचान कर लेना प्राधिकरण के लिए बेहद जरूरी है, ताकि किसी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे। मसलन, किसी संपत्ति के ऑनलाइन ट्रांसफर की अनुमति देने से पहले प्राधिकरण आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेगा, कि संपत्ति का ट्रांसफर सही आवंटी के जरिए ही हो रहा है। तथा आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही खरीदार का भी सत्यापन किया जा सकेगा।
इसी तरह मोर्टगेज परमिशन, लीज डीड कराने की अनुमति जैसी कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आवंटी का वेरीफिकेशन बहुत जरूरी है और आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना ही सबसे कारगर तरीका है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी से मंजूरी के बिना यह संभव नहीं था। प्राधिकरण ने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति मिल जाने के बाद मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आवंटियों के आधार ऑथेंटिकेशन करने की अनुमति दे दी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यह उपलब्धि हासिल करने वाला प्रदेश का पहला प्राधिकरण बन गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट के जरिए आवंटी सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर उसे प्राधिकरण से लिंक प्राप्त होगा। आधार नंबर व ओटीपी के जरिए आवंटी के वेरीफाई होने के उपरांत उसे ये सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।
घर बैठे ये सेवाएं मिल सकेंगी
अब प्राधिकरण अपने आवंटियों को बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, पानी व सीवर कनेक्शन, फंक्शनल सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, मोर्टगेज सर्टिफिकेट, मोर्टगेट परमिशन, मैप सरेंडर सर्टिफिकेट, एड्रेस चेंज, लीज डीड का टाइम एक्सटेंशन, वन टाइम पेमेंट, टाइम एक्सटेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डुप्लीकेट पेपर जारी करना, चेंज इन कॉन्सीट्यूशन, रेस्टोरेशन ऑफ अलॉटमेंट, रेंट परमिशन, नाम परिवर्तन, पजेशन लेना, डाइरेक्टर्स में बदलाव, पेमेंट का री-शेड्यूलमेंट, टाइम एक्सटेंशन फॉर लीज डीड, परमिशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टीविटी, प्लॉट को सरेंडर करना, लैंड अलॉटमेंट, नाम जुड़वाना, केवाईए (नो योर अलॉटी) कराने आदि सेवाएं शीघ्र ऑनलाइन प्रदान करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आवंटी संपत्ति बेचने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आकर अपनी सहमति प्रदान करता था। आधार ऑथेंटिकेशन के बाद क्रेता व विक्रेता दोनों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए प्राधिकरण दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति प्राप्त होना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और आवंटियों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब प्राधिकरण अपने आवंटियों को सभी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। आवंटियों को भी अपनी संपत्ति से जुड़े किसी कार्य के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। आवंटियों को सभी ऑनलाइन सेवाएं जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।
नरेंद्र भूषण, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण