Ashish Mishra, the main accused in the Lakhimpur Kheri violence case

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आशीष को एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष की जमानत तत्काल रद्द की जाती है।

लखीमपुर-खीरी हिंसा के दौरान किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी। उस मामले में आशीष का नाम आया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों का एक समूह उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने चार किसानों को कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला और इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र और योगी सरकार पर आरोप लगाए थे। इस मामले में यूपी की सियासत कई दिनों तक गरमाई हुई थी।