यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा शनिवार को गैंगस्टर कोर्ट की ओर से सुनाई गई। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने की नौबत आ गई है। लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी होते ही संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। इन दोनों के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। भीम सिंह मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है।
सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी व अफजाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी, जबकि अफजाल और भीम सिंह कोर्ट में मौजूद थे। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर का मामला 16 वर्ष पुराना है। मुख्तार अंसारी चंदौली में 1997 कोयला व्यवसायी व विहिप नेता नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्याकांड और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक, रूंगटा के परिवार से पांच करोड़ रुपये की फिरौती की मांगी गई थी। परिवार ने 1।5 करोड़ रुपये दे भी दिए थे। इसके बावजूद रूंगटा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी का नामजद किया गया था। मुख्तार के गैंगचार्ट में भी इस हत्याकांड का ब्योरा दर्ज है। वहीं अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था।
बता दें कि 29 नवंबर 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की मुहम्मदाबाद के भवारकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर हत्या कर दी गई थी। उनसे साथ छह और लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी मुख्य आरोपी थे। यह मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा रहा था। सीबीआई कोर्ट से दोनों भाई मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी बरी हो चुके हैं। मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया। pic.twitter.com/pNjTKpejUp
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 29, 2023