Delhi-NCR pollution: देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के चलते दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होती नजर आ रही है। आज सुबह से ही दिल्ली में धुंध छाई हुई है। गुरुवार को दिल्ली के कुछ एक इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 को भी पार कर गया। प्रदूषण के खतरनाक स्तर का अनुमान सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि रात में खड़े बाहनों पर सुबह तक धूल की चादर इस कदर फैल जा रही है कि शीशे से अंदर देखना मुश्किल हो रहा है। आज तो लोगों को सांस लेने के साथ आंखों में जलन की समस्याएं में देखने को मिली। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के अनुसार बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का औसत 392 दर्ज किया गया। शाम चार बजे से पांच बजे के दौरान तो एक्यूआई 402 तक पहुंच गया जो गंभीर गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह लगातार छठा दिन रहा जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई।
इससे पहले पराली जलाने की घटनाओं और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण दिल्ली में गुरुवार को धुंध छाई रही। इससे आसमान धुंधला हो गया और सूरज छिप गया। वहीं, डॉक्टरों ने सांस संबंधी समस्याओं के बढ़ने की चेतावनी जारी की। वैज्ञानिकों ने अगले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की है।
दिल्ली में GRAP-3 लागू
दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स सिस्टम का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है। सीएक्यूएम की मीटिंग के बाद ग्रैप-3 को लागू करने का निर्णय लिया गया। ग्रैप-3 की पाबंदिया लगने के बाद दिल्ली में कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लग गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली में अगले 15 दिनों में हवा की स्थिति खराब बनी रहेगी। GRAP-3 नॉर्म्स लागू होने के साथ सभी गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा BS-III पेट्रोल और BS-VI डीजल वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लग जाएगी। राज्य परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।
स्टेज 3 में कौन सी पाबंदियां
स्टेज 3 – जीआरएपी का तीसरा चरण लागू होते ही, एनसीआर से जुड़ी राज्य सरकारें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल लाइट मोटर चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा देंगी। इस संबंध में जल्द ही संबंधित राज्यों की तरफ से आदेश जारी होगा। इसके बाद से यह बैन लागू हो जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी के निकट पहुंचने के मद्देनजर गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी हो गया है। इसके बाद दिल्ली में हल्के कॉमर्शियल वाहनों, डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिन क्षेत्रों में एक्यूआई लगातार पांच दिनों 400 अंक से अधिक दर्ज किया गया वहां सरकार निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ अभियान की शुरुआत की है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 1,000 निजी सीएनजी बसें किराए पर लेने की योजना बनाई है।
कोयले व लकड़ी से खाना बनाने पर रोक
दिल्ली के तीन सौ किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखा जाएगा व कार्रवाई भी हो सकती है। होटल व रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है।
GRAP stage III imposed in Delhi as air quality deteriorates
Keeping in view the prevailing trend of air quality, in an effort to prevent further deterioration of the air quality, the CAQM decides that ALL actions as envisaged under stage III of the GRAP -‘Severe’ Air Quality… pic.twitter.com/AxwNVGu57r
— ANI (@ANI) November 2, 2023