Grap 3 Restrictions in Delhi NCR: राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ती ठंड के बीच प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। जिसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ग्रैप तीन की पाबंदिया फिर से लागू करने का फैसला किया है। बता दें, पहले प्रदूषण के स्तर में कमी आने के कारण इसे हटा लिया गया था। इसे तत्काल प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू कर दिया गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी खराब होने की आशंका है।
चरण 3 के तहत, दिल्ली और आस-पास के एनसीआर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) का उपयोग प्रतिबंधित है। विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है। इसके अलावा बीएस-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल चालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
ग्रेप तीन के तहत इन कार्य पर रहेगी पाबंदी
- पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
- बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम।
- पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य।
- ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना।
- ईंट/चिनाई कार्य।
- प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
- सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत।
- परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
- कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।
- विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन।
- बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है।
- बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान से जुड़े वाहनों इसमें शामिल नहीं हैं।
- एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है।
- कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या चलें पैदल।
- संभव होने पर कार पूलिंग का लें सहारा।
- सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल।
- दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम पर चले जाएं।
- निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों का रोकें।