Delhi MCD: दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव फिर से कराए जाने को लेकर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 27 फरवरी को तय की है और मेयर शैली ओबरॉय से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है कि वे बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़ी अन्य सामग्री को संभालकर रखें।
दिल्ली नगर निगम के सदन में स्टैडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मारपीट होने के बाद जहां आम आदमी पार्टी ने पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार लगाई, वहीं बीजेपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को फिर से स्टैडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने महापौर के इस फैसले पर रोक लगा दी।
बता दें कि कल दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तीन तीन सदस्य चुनाव जीत गए, लेकिन मेयर गलत तरीके से दोबारा चुनाव करवा रही हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बेईमानी का आरोप लगाया। वहीं सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ और हाथापाई भी हुई।
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित रखें। बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। बीजेपी की पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की थी।
दिल्ली नगर निगम में शुक्रवार को चुनाव की मतगणना उस समय बाधित हो गई थी जब बीजेपी ने एक मत को अमान्य किए जाने पर आपत्ति जताई। पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य टेबल पर चढ़ गए और दिल्ली नगर निगम हाउस में एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में पार्षदों के बीच मारपीट हुई।