delhi police traffic challan

नई दिल्ली: अगर आपके पास दिल्ली में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टैम्पो आदि कोई भी वाहन है और उसके खिलाफ चालान जारी किया गया है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाहनों के खिलाफ जारी चालान को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत बिना कुछ लिए चालान को रिडीम कराने का एक मौका भी हो सकती है। आप लोक अदालत में जुर्माने की राशि को माफ करने, कम करने या सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस पर मजिस्ट्रेट से इसे पूरी तरह से माफ करने के लिए भी कह सकते है। लेकिन इसका मौके का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। आप घर बैठे बुकिंग करा सकते हैं लेकिन चालान जमा करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी।

ऐसे कर सकते हैं बुकिंग

बुकिंग करने के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाना होगा। इस लिंक पर बुकिंग 11 मई सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। दरअसल इस लिंक से नोटिस/चालान का प्रिंटआउट डाउनलोड करना होगा। एक बार नोटिस डाउनलोड होने के बाद आपके चालान पर कोर्ट परिसर भी लिखा होगा। नोटिस पर दर्ज समय और तारीख पर कोर्ट परिसर में पहुंच जाएं।

इस बार उन्हीं चालान का भुगतान होगा जो 31 जनवरी 2022 तक कटे हैं। अगर आपकी गाड़ी का E-Challan इसके बाद का है तो इसका भुगतान इस बार नहीं हो पाएगा इसलिए पहले https://delhitrafficpolice.nic.in/notice/pay-notice पर जाकर आपनी गाड़ी का नंबर डालकर चालान चेक कर लें। अगर वहां E-Challan दिखा रहा है तो इसका निपटारा किया जाएगा। साथ ही आपका चालान अभी वर्चुअल कोर्ट में होना चाहिए, रेगुलर कोर्ट में चालान जाने पर निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा।

चालान का निपटान कराने के लिए आपको एक ऑनलाइन बुकिंग करनी है। इसके लिए आपको निम्लिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे :

  1. अपने चालान की माफी की बुकिंग करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाएं
  2. बुकिंग 11 मई 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है
  3. डेडिकेटेड लिंक से डाउनलोड करने के बाद नोटिस का प्रिंटआउट लें
  4. नोटिस डाउनलोड करने के बाद अपने चालान में दर्ज कोर्ट परिसर को चेक करें
  5. नोटिस में दर्ज समय और तारीख पर अदालत परिसर में जाएं
  6. अदालत परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश करें। आप जुर्माने की राशि में कमी या छूट के लिए अपील या चुनौती दे सकते हैं