नई दिल्ली : बीमा लोकपाल संस्थान स्थापना दिवस के के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 11 नवंबर को देशभर के सभी 17 बीमा लोकपाल कार्यालयों में बीमा लोकपाल दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में इस दिन भारत सरकार ने लोक शिकायत निवारण नियमावली की अधिसूचना जारी की थी। बीमा लोकपाल एक अर्ध-न्यायिक शिकायत निवारण तंत्र है जिसका उद्देश्य जीवन बीमा व साधारण बीमा कंपनी से सम्बंधित बीमित व्यक्ति की शिकायत का निदान लागत-कुशल, कार्यक्षम और निष्पक्ष रूप से निवारण करना है।

वर्ष 2017 में भारत सरकार ने इसे बीमा लोकपाल नियमावली 2017 को अधिसूचित किया था और इसके बाद बीमा लोकपाल नियमावली (संशोधित) 2021 2 मार्च 2021 को जारी की गई। इस नियमावली का उद्देश्य व्यक्तिगत बीमा समूह बीमा पॉलिसियां, एकल स्वामित्व और सूक्ष्म उद्यमी को बीमा कंपनी के एजेंटों और बिचौलियों द्वारा जारी पॉलिसियों व् उनसे सम्बंधित सभी शिकायतों का समाधान लागत कुशल और निष्पक्ष तरीके से निबटाने है।

वर्तमान में देशभर में अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना और पुणे सहित कुल 17 बीमा लोकपाल कार्यालय हैं जहाँ पर आप उस बीमा कंपनी, जिससे आपको शिकायत है, के कार्यालय के क्षेत्रानुसार संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान सभी 17 बीमा लोकपाल कार्यालयो में 45,370 शिकायते आयी थी। जिसमें 40,527 शिकायतों का निपटारा बीमा लोकपाल कार्यालयों द्वारा किया गया, जो कुल शिकायतों का 89.33% है।

डॉ सुमीत जेरथ, बीमा लोकपाल, दिल्ली ने सभी शिकायतकर्ता एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से अपील की की वह शिकायत निवारण हेतु समझौता और मध्यस्थता का मार्ग अनुसरण करें। यह रास्ता सभी का पसंदीदा मार्ग है। डॉ जेरथ ने सभी तरह की शिकायतों के निवारण Es economy, expeditiousness, and effectiveness / efficiency 3 तरह किया किया जाता है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली बीमा लोकपाल क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कुल 1542 शिकायते आयीं थी जिसमें सभी 1542 शिकायतों का निपटारा किया गया था। इनमें 60% शिकायतों का निवारण मध्यस्थता द्वारा किया गया था।