corona curfew New guidelines in UP : यूपी सरकार ने प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का फैसला किया है. जिन जिलों में 600 से कम कोरोना संक्रमित हैं वहां सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। आज यूपी सरकार कोरोना ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार जिन जिलों में संक्रमण के मामले 600 से कम हैं। उन जिलों में कुछ शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। जबकि जहाँ 600 से अधिक कोरोना के केस हैं वहां अभी किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। इन जिलों में पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालय खुलेंगे, सभी सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से अभी होम डिलीवरी ही होगी। हाईवे के किनारे ढाबे खुलेंगे मॉल, सिनेमाघर, क्लब ये सब बंद रहेंगे। जबकि बाकी 20 जिलों, जिनमें अभी भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं दी गई है।
जारी किए गए आदेश के अनुसार, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहां पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा।
रविवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति दी जाएगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर पांच से अधिक श्रद्धालु को अनुमति नहीं मिलेगी।
यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर रविवार को जारी नई गाइडलाइन:
- कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे।
- सभी धार्मिक स्थलों में पांच से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे।
- सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।
- सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।
- अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी।
- समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।