Night Curfew In Noida : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के बाद अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिले में 17 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिलों में दिल्ली की तरह ही रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बृहस्पतिवार दोपहर में स्वास्थ्य व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रात्रि कर्फ्यू लगाने को लेकर फैसला लिया है। जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। कुलमिलाकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दिल्ली की तर्ज पर ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यह नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल की सुबह तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाओं वाले लोगों को ही मूवमेंट की इजाजत मिलेगी। नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने 17 अप्रैल तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज तथा इंस्टीट्यूट को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालाँकि इस दौरान मेडिकल, पारा मेडिकल और नर्सिंग से जुड़े इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि रात्रि निषेधाज्ञा के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पुलिस, जेल, होमगार्ड, पानी, बिजली, नागरिक सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को प्रतिबंध से छूट दी जाती है। जांच के दौरान उन्हें अपने कार्यालय का आई कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा निजी चिकित्साकर्मी, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, खाद्य पदार्थ की दुकानें, फल व सब्जियां, बैंक, बीमा, पेट्रोल पंप, सीएनजी, बिजली उत्पादन सेवाएं व आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति व ई पास की जरूरत नहीं होगी।
गाजियाबाद में भी लगाया गया नाइट कर्फ्यू
उधर, जिला सूचना अधिकारी के मुताबिक, गाजियाबाद जिले में कोविड-19 संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन का कड़ा रुख रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही जिले में सभी शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर को आगामी 17 अप्रैल तक बंद करने के आदेश हैं। वहीं, जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षा अथवा प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वह यथावत परीक्षा के दिन खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं के सभी मूवमेंट को छूट दी जाएगी।
Noida administration imposes night prohibition/regulation order in the district from 10pm to 5am till 17th April 2021. All movement of essential goods/commodities and essential/medical services shall be exempted. pic.twitter.com/3enU79V2m8
— ANI UP (@ANINewsUP) April 8, 2021