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नई दिल्ली : अगर आपने अपनी कार या टूव्हीलर पर अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, तो जल्द से जल्द लगवा लें, नई तो आपको भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली में एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। वाहन मालिकों को इसके लिए डेडलाइन भी दे दी गई है। इसके अलावा तय सीमा पर HSRP न लगवाने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वैसे एक अप्रैल 2019 के बाद सड़क पर आने वाले सभी नए वाहन एचएसआरपी और कलर कोड के साथ आ रहे हैं। परन्तु नए ट्रैफिक नियमों के तहत अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आखिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है क्या?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate)

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एल्यूमीनियम से बनी नंबर प्लेट होती हैं,  जिसमें एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम दिया जाता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। जिसे प्रेशर मशीन से तैयार किया जाता है। वहीं इस प्लेट पर एक पिन अंकित होता है, जिसे वाहन से जोड़ा जाएगा। बता दें, इस पिन के माध्यम से वाहन को जोड़ने पर वाहन दोनों तरफ से लॉक हो जाएगा।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का फायदा

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बदला नहीं जा सकता। अगर इसे बदलने की कोशिश की जाएगी तो यह टूट जाएगा। ऐसे में गाड़ी पर नई नंबर प्लेट वही लगवा सकता है जिसके पास वाहन के पूरे कागजात हों क्योंकि नई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड जगहों से ही लगवाई जा सकती है। इस नंबर को 150 से 200 मीटर की दूरी से भी पढ़ा जा सकता है। ऐसे में वाहन चोर के पकड़े जाने की संभावना रहेगी। यह नंबर प्लेट अँधेरे में भी चमकती है।  इसके साथ ही एक कलर कोडेड स्टीकर भी लगवाना होगा।

कलर कोडेड स्टीकर क्या है

कलर कोडेड स्टीकर फ्यूल टाइप के लिए लगाया जाता है। जिससे पता चल सके कि आपका वाहन किस Fule (ईधन) से चलता है। अगर वाहन पर हल्के नीले रंग का स्टिकर लगा है तो ये पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाला वाहन है। और यदि नारंगी रंग का स्टिकर लगा है तो वह वाहन डीजल इंजन आधारित है।

कितने की लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए शुल्क भी तय किया गया है। दोपहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 300 से 400 रुपये तक देने होंगे। जबकि चार पहिया वाहनों के लिए 600 से 1100 रुपए खर्च करने होंगे। 30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के 5 से 10 हजार तक का चालान भरना पड़ सकता है।

कहाँ से मिलेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट  

अप्रैल 2019 के बाद भारत में बेचे जाने वाले वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ आते हैं। परन्तु अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों को ऑटोमोबाइल डीलर या सरकार द्वारा अधिकृत एचएसआरपी विक्रेताओं से संपर्क करना होगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in पर दी गई डीलर्स की लिस्ट देख सकते हैं और www.bookmyhsrp.com पोर्टल के जरिए एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टीकर बुक कर सकते हैं।