New Education Policy-2020: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करके की तरफ एक कदम और बढाया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को 6 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही कक्षा एक में एडमिशन मिलेगा। नई शिक्षा नीति-2020 के तहत अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को उत्तराखंड कैबिनेट ने गुरुवार को पास कर दिया है।
अब तक पांच साल के छात्र-छात्राओं को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में एडमिशन मिलता रहा है, लेकिन अब छह साल की आयु पूरी होने के बाद ही उन्हें कक्षा एक में एडमिशन दिया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 6 साल तक बच्चा अब प्री प्राइमरी और बाल वाटिका में रहेगा।