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नैनीताल: उत्तराखण्ड के नैनीताल उच्च न्यायालय ने आज माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी के प्रत्यावेदन को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्ञात हो कि पिछले महीने राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर किये गए क्रमिक अनशन से नाराज शिक्षा निदेशक ने संगठन के शीर्ष नेताओं को सुगम क्षेत्रों से हटाकर दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया था।kamal-kishor-dimri

जिसके बाद राजकीय शिक्षकसंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी ने हाई कोर्ट में सरकार के स्थानांतरण आदेश को चुनोती दी थी। याचिकर्ता का कहना था कि माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी को कर्मचारी नियमावली की धारा 22 चार के अनुसार तबादला नहीं किया जा सकता है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने कर्मचारी सेवा नियमावली के तहत याचिकर्ता के प्रत्यावेदन को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने का आदेश दिया है।

 

 

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