no transfer in uttarakhand

 देहरादून : कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने तबादलों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी कर स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित कर दिया है। जिसका मतलब है कि चालू सत्र 2021-22 में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे।

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में बीती 19 फरवरी के आदेश को अतिक्रमित करते हुए स्थानांतरणों पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, अपर सचिवों के साथ ही गढ़वाल व कुमाऊं के मंडलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि जिन सेवाओं में स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्रविधान लागू हैं, उनमें स्थानांतरण सत्र शून्य रहेगा। सिर्फ चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक कारणों के तहत ही तबादले हो सकेंगे। शासनादेश में यह भी उल्लेख है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी प्रकार की दिक्कत होने की स्थिति में स्थानांतरण अधिनियम की धारा-27 के तहत स्थानांतरण समिति के समक्ष स्थानांतरण के प्रस्ताव उपलब्ध कराए जा सकते हैं। समिति विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण प्रस्तावों पर विचार करेगी।