illegal mining in Alaknanda river

पौड़ी गढ़वाल: पौड़ी जनपद के श्रीनगर क्षेत्र में बहने वाली अलकनंदा नदी में अवैध खनन का खेल चल रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर अलकनंदा नदी में अवैध खनन करते हुए पकड़ी गई पोकलैंड मशीन के स्वामी राजेंद्र सिंह बिष्ट पर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

उप जिलाधिकारी सदर आकाश जोशी ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत अलकनंदा नदी में ग्राम फतेहपुर रेती पट्टी इडवालस्यूँ तहसील श्रीनगर से पौकलैण्ड मशीन द्वारा अलकनंदा नदी में 130 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा बन्ध बनाकर आने-जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। मौके पर मशीन के चालक निकेश सैनी पुत्र कमल सैनी निवासी ग्राम बिजौरी जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश से कार्यानुमति मांगी गयी जो अनुमति दिखाने से असफल रहा।

पूछताछ करने पर मशीन चालक ने बताया कि अलकनंदा नदी में रास्ता बनाने का कार्य राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी श्रीकोट गंगानाली द्वारा कराया जा रहा है साथ ही अलकनंदा नदी में रास्ता राजेन्द्र सिंह बिष्ट के स्वीकृत खनन पट्टे में जाने के लिए बनाया जा रहा है। पौकलैण्ड मशीन द्वारा अलकनंदा नदी में 130 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा बन्धा बनाकर आने-जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। जो कि अवैध खनन की श्रेणी में आता है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि किया गया कार्य उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लघन है। वर्तमान समय में बिना अनुमति के नदी में पोकलेण्ड मशीन के प्रयोग पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14 (2) की दशा में 4.00 (चार लाख) रूपये के अर्थदण्ड का प्राविधान है।