देवप्रयाग: ओंकारानंद सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न निवारण समिति द्वारा “कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013” का प्रचार प्रसार करने हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविधालय की प्राचार्य डॉ अर्चना धपवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का संचालन करते हुए समिति की संयोजक डॉ शीतल वालिया ने छात्र-छात्राओं को POSH अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम का उद्देश्य कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना है. तथा ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। अधिनियम के अंतर्गत गठित आंतरिक परिवाद समिति के विषय में भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया।
महाविद्यालय में पुनर्गठित आंतरिक परिवाद समिति के सभी सदस्यों, शिकायत करने हेतु निर्मित मेल आईडी, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न परिवाद, घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी पूर्ण जानकारी छात्र-छात्राओं को प्रदान की गई। इसके बाद प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए आंतरिक पर्यवेक्षक समिति की कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में समिति के सदस्य डॉ अमित कुमार, डॉ रश्मि एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।