नोएडा: 4 मई से शुरू हुए लॉकडाउन 3.0 के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित गौतमबुद्ध नगर जनपद के उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए निजी कार्यालय व औद्योगिक इकाइयां खुल सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान के जनपद में उद्योगों को चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। https://ipassgbn.azurewebsites.net/auth/login
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने सोमवार को इस वेब पोर्टल का वेब लिंक जारी किया है। आद्यौगिक इकाइयों के संचालन के लिए उद्यमियों को इस लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारी विस्तृत चीजों को देखने के बाद ही संचालन की अनुमति देंगे। जिसके बाद आदेशों का पालन करते हुए निजी कार्यालय व औद्योगिक इकाइयां खुल सकती हैं। खुलने वाली इकाइयों को सभी निर्देशों का पालन करना होगा। उनके लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी। पास के रूप में उनका कार्ड ही मान्य होगा। सभी को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। निजी कार्यलय 33% कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
यहाँ क्लिक करें: https://ipassgbn.azurewebsites.net/auth/login
Portal for Industrial Permissions during Lockdown in Gautam Buddha Nagar. https://t.co/ZRVUE59g02
— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 4, 2020