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नोएडा : कोरोना संक्रमण के लिहाज से रेड जोन में शामिल उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4.0) किन चीजों पर मिलेगी छूट और किन पर रहेगा प्रतिबन्ध, इसके लिए बुधवार को जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस में दिल्ली-नोएडा बॉर्डर अभी सील ही रहेगा। दिल्ली से नोएडा आने के लिए पास जरुरी है।

  • यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्जीय आवागमन नहीं होगा, यानी दिल्ली और नोएडा के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी। इसके लिए राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।
  • दिल्ली-नोएडा बॉर्डर अभी सील ही रहेगा। नोएडा दिल्ली के बीच अभी आवागमन नहीं होगा, शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे गए हैं।
  • मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी।
  • गौतमबुद्धनगर जिले में कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योग चलेंगे।
  • शहरी इलाके में कोई भी वीकली मार्केट नहीं लगेगी।
  • दुकानें बंद करने का टाइम ऐसा होगा, जिससे शाम 7 बजे से पहले सभी घर पहुंच जाएं।
  • मिठाई की दुकानें खुलेंगी।
  • रेस्तरां खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे।
  • बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी, 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
  • रेहड़ी-पटरी वाले दुकानें लगा सकेंगे।
  • कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग, बाइक में सिर्फ एक। बाइक में पीछे महिला बैठ सकती हैं, लेकिन हेल्मेट अनिवार्य होगा।
  • ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी।
  • प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर खुलेंगे।
  • पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच खुलेंगे।
  • मास्क लगाना अनिवार्य है, मार्केट में बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा।
  • अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • कैब चलेंगी, लेकिन दिल्ली नोएडा में सफर अभी नहीं होगा।