Greater Noida Authority

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में अब एक सेक्टर दो आरडब्ल्यूए काम कर सकेंगी। इसके लिए प्राधिकरण उन्हें मान्यता भी देगी। यही नहीं नये नियमों के तहत किरायेदारों समेत सभी निवासियों को आरडब्ल्यूए के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलेगा। हालांकि एक ही सेक्टर में दो आरडब्ल्यूए की मान्यता देने से कई व्यवहारिक दिक्कतों की आशंका जतायी जा ही है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के लगभग सभी सेक्टरों में अपने-अपने आरडब्ल्यूए हैं। कुछ सेक्टरों में विवाद के चलते एक से अधिक आरडब्ल्यूए बन चुकी हैं। ऐसी स्थितियों को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आरडब्ल्यूए को मान्यता देने वाले नियमों में खास प्रावधान किया है। एक ही सेक्टर में एक से अधिक आरडब्ल्यूए को प्राधिकरण विकास कार्य में सहभागिता के लिए मान्यता देगी। अभी उनके कार्य करने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सेक्टर डेल्टा-2 आरडब्ल्यूए के महासचिव आलोक नागर का कहना है कि इससे दुविधा पैदा होगी। दोनों आरडब्ल्यूए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का काम करेंगी। नये नियमों के अनुसार आरडब्ल्यूए के चुनाव में किरायेदारों को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। आरडब्ल्यूए को जिम्मेदारी दी गयी है कि वे सभी आवंटियों, सह आवंटियों व किरायेदारों को भी सदस्य बनायें। नये नियमों को मुताबिक मान्यता प्राप्त सभी आरडब्ल्यूए को हर साल अपने बैंक खाते का ऑडिट कराना होगा। ऑडिट रिपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। अनियमितता पाये जाने पर प्राधिकरण कार्रवाई भी कर सकता है।