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नोएडा : उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जनपद गौतमबुद्ध नगर सहित रेड ज़ोन में आने वाले सभी जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन जिलों में पहले ही की तरह व्यवस्था लागू रहेगी और अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी तरह के कार्यालय या उद्योग नहीं खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने रविवार को डीएम और एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय स्थिति का आकलन कर निर्णय लें और शासन को अवगत कराएं। सीएम ने कहा कि यह निर्णय हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा।  उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 19 ऐसे संवेदनशील जनपदों  के  जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें, जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं।

जिसके बाद गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 20 अप्रैल (सोमवार) को भी पहले की ही तरह जिले में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान उद्योगों को चलाने की छूट नहीं होगी और लॉकडाउन की पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई सरकारी कार्यालय भी नहीं खुलेगा। केवल जिले के तीनों विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस के सरकारी कार्यालय खुलेंगे। उनमें भी किसी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चिकित्सकीय व्यवस्था या फिर अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधि के अलावा किसी भी तरह की गतिविधि को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक, जिले में डोर टू डोर डिलिवरी सर्विस देने वाले लोगों की रैंडम चिकित्सकीय जांच की जाएगी। साथ ही हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स समेत अन्य किसी भी तरह के निर्माण कार्य कराए जाने की भी अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का संचालन भी नहीं होगा। जिन नियमों के तहत लॉकडाउन चल रहा था, वह उसी प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।