Delhi Unlock Guidelines: देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी आने के बाद आज दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि कल यानी सोमवार (14 जून) सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति है। इसके तहत फिर से दुकानें खुलेंगी और लाखों लोगों को एक बार फिर से रोजगार मिलेगा। साप्ताहिक दुकानें भी सोमवार से खुलेंगी। हालांकि, तमाम प्रतिबंध हटने के बावजूद हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाना होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के आने की भी पूरी आशंका है। वही स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन अभी भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
दिल्ली में सुबह 10 से रात के आठ बजे तक दुकानों को खोलने का समय है। एक हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाएगा। अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है।
इनमें मिलेगी मिलेगी छूट
- निजी दफ़्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे
- बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं
- रेस्टोरेंट 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। हालांकि, ये एक हफ्ते के ट्रायल बेसिस पर है, अगर मामले बढ़े तो फिर पाबंदी लग सकती है।
- सोमवार ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म।
- सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा।
- पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
- साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति है लेकिन एक दिन में एक ज़ोन में एक ही साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति
- शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।
- धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन भक्तोंको बाहर से ही दर्शन करना होगा, परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी
- 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे
- ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत
इनपर होगी पूर्ण पाबंदी
- सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
- सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
- स्विमिंग पूल, खेल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे।
- एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
- मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं बंद रहेंगी।
निजी दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता पर काम करेंगे: दिल्ली के मुख्यमंत्री pic.twitter.com/xATc8chPBJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2021



