मद्रास हाईकोर्ट ने देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए भी कि कोरोना का खतरा टला नहीं है चुनाव आयोग ने रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, ‘आपकी संस्था अकेले कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। क्यों न आपके अधिकारियों के ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और चुनाव आयोग ने फिर भी चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई।
अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया, वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था। इस पर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब लाखों की भीड़ में प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनट पर था।
कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव आयोग 2 मई की तैयारियां पहले से बता दें वरना मतगणना को रोक दिया जायेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है।