AADHAR PAN LINK

Aadhar-PAN Link: आयकर विभाग द्वारा देश के फाइनेंशियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का अभियान चलाया हुआ है। सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि उनका पैन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। यदि आपका PAN आधार से नहीं जुड़ा हुआ है तो 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ ही आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.

इस संबंध में आज वित्त मंत्री ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। अब तक आधार से पैन लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त थी. उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया।

वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड के साथ हर हाल में लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 80 साल से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजंस को छूट मिली हुई है। वो लोग भी शामिल हैं जो भारत के नागरिक नहीं है।

पैन-आधार लिंक करने के लिए जारी सर्कुलर

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार और पैन को लिंक करवा लेना चाहिए। फिलहाल आधार से पैन को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।

आधार से पैन कैसे करें लिंक?

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in या https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। उसेक बाद अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के उपयोग से पोर्टल पर लॉग-इन करें। यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा। लॉग-इन करने के बाद आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी। उसके बाद मेन्यू बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें। अब ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें। दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।