Justice Sanjiv Khanna new CJI

CJI Sanjeev Khanna: जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस संजीव खन्ना को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जस्टिस खन्ना ने रविवार को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली। उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने जिला कोर्ट के वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की।

जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत जस्टिस खन्ना कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जैसे ईवीएम की पवित्रता को बनाए रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना।

जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में

जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली के रहने वाले हैं। उन का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से ही की है। उन्होंने लॉ की पढ़ाई डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से की। उन्हें 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी वकील (सिविल) के रूप में नियुक्ति मिली और 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट में एडहॉक जज बने। बाद में उन्हें स्थायी जज नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्याय मित्र के तौर पर कई आपराधिक मामलों में बहस भी की थी। आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर भी उनका कार्यकाल लंबा रहा। बतौर सीजेआई लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय प्रदान करने में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता में है।

जस्टिस देव राज खन्ना के बेटे हैं जस्टिस संजीव खन्ना

दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस देव राज खन्ना के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश एच आर खन्ना के भतीजे हैं. उनके चाचा जस्टिस एचआर खन्ना 1976 में आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद इस्तीफा देकर सुर्खियों में रहे थे।

ईवीएम से लेकर केजरीवाल को अंतरिम जमानत तक कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते वह कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के उल्लेखनीय फैसलों में से एक है चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखना। तब उन्होंने फैसले सुनाते हुए यह कहा था कि ये उपकरण सुरक्षित हैं और बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को खत्म करते हैं। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर के संदेह को “निराधार” करार दिया था और पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग को खारिज कर दिया था।