lockdown-4.0

coronavirus (Covid-19) : बीते कुछ दिनों में देशभर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-4 के व्यापक दिशानिर्देश तो तय कर दिए हैं, लेकिन इसे किस तरह से, किस हद तक लागू किया जाना है, यह फैसला राज्यों की सरकरों पर छोड़ दिया है।  लॉकडाउन 4.0 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। अब राज्य सरकारों को तय करना है कि वे अपने अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए किन-किन नियमों में छूट दे सकते हैं।

लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा दो और नए जोन बफर और कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया गया है। अब तीन की जगह पांच जोन में कोरोना संक्रमित इलाकों को बांटा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रूक-रूक कर कुछ समय बाद नए मरीज सामने आ जाते हैं उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण 14 दिन का होगा। लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस में गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की पूरी तरह से छूट होगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।

लॉकडाउन 4.0 में ये हैं नए नियम

1. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
2. लॉकडाउन 4.0 में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
3. लॉकडाउन 4.0 के दौरान देश भर में घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गए कार्यों के लिए उड़ान को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा निषिद्ध रहेंगी।
4. सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के विस्तार के चलते 31 मई तक यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। हमारी हेल्पलाइन सेवा ‘155370’ भी उपलब्ध नहीं होगी: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC)।
5. लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी।
6. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें
7. 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा।
8. लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
9. खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।
10. लॉकडाउन 4.0 के दौरान होटल और रेस्तरां द्वारा होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
11. कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।

12. रेड जोन में नाई की दुकानें, स्‍पा और सैलून सोमवार से खुल सकते हैं। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों जरूरी और गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकते हैं।