नई दिल्ली : कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में पिछले दो महीने से ज्यादा समय से चल रहे लॉकडाउन का चौथा चरण (lockdown-4.0) कल पूरा होने जा रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने 1 जून से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. लॉकडाउन 5.0 में सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से शर्तों के साथ काफी हद तक छूट देने की गाइड लाइन्स जारी कर दी हैं. जिस तरह कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादातर छूट दी गई है, उसको देखते हुए लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 भी कहा जा सकता है.
लॉकडाउन 5.0 तीन चरणों में होगा. ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा. यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा. कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी. पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलने पर विचार किया जायेगा। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात कर के स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में ये तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं। तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा।
दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइड लाइन्स के अनुसार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
कर्फ्यू से मिली राहत
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस मुताबिक जरूरी चीजों के लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था.
धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
राज्य सरकारों को लेना है फैसला
लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं.
लॉकडाउन 5.0 में इन पर मिलेंगी छूट:
• फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन अनिवार्य.
• 8 जून के होटल और मॉल खुलेंगे.
• एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है.
• दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे.
• स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया.
• देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं.
• 8 जून से होटल रेस्टोरेंट मॉल खोलने की इजाजत
इन पर अभी पाबंदियां जारी रहेंगी
- दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
- विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी.
- शादी-विवाह के आयोजन में 50 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे
- अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे.
- सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
- गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र केबच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश.
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा :दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
#UNLOCK1: MHA ने #COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य पालन शामिल है। pic.twitter.com/7VrwUdmIPC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2020