नई दिल्ली: कल यानी 01 सितंबर 2019 से देशभर में नया मोटर वाहन अधिनियम-2019 लागू होने जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम-2019 में यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है। नए ट्रैफिक रूल्स के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर माता पिता को तीन साल की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित (नोटिफाई) किया है। इसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है। नए प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे। कुछ समय पहले ही मोटर वाहन (संशोधन) बिल को राज्यसभा और लोकसभा से हरी झंडी मिली थी।
किस नियम को तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना
नए ट्रैफिक नियम के तहत बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चलाने पर 1,000/- रुपये चालान कर दिया गया है। पहले यह 100/- रूपए था।
बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं तो अब आपको 100/- रुपये की जगह 1,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा।
मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गये तो आपको 5,000/- रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000/- रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
नाबालिग के वाहन चलाने पर माता पिता को तीन माह की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार के अपराध के लिये 2 साल तक जेल और 15,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
बिना बीमा व प्रदूषण जांच वाले वाहनों पर 2,000/- हजार रुपये का चालान होगा।
किसी अन्य को वाहन देने पर, जिसका लाइसेंस नहीं है, की स्थिति में दोनों को 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
तय सीमा से अधिक (ओवर स्पीड) से गाड़ी चलाने पर 400 के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक चालान होगा।
The increment in the penalties for violating traffic rules is listed below:
Section/ Offence | Old Penalty | New Penalty (Minimum) |
General (177) | Rs 100 | Rs 500 |
Rules of road regulation violation (new 177A) | Rs. 100 | Rs 500 |
Travelling without a ticket (178) | Rs 200 | Rs 500 |
Disobedience of orders of authorities (179) | Rs 500 | Rs 2000 |
Unauthorized use of vehicles without a license (180) | Rs 1000 | Rs 5000 |
Driving without a license (181) | Rs 500 | Rs 5000 |
Driving without qualification (182) | Rs 500 | Rs 10,000 |
Oversized vehicles (182B) | New | Rs 5000 |
Over speeding (183) | Rs 400 | Rs 1000 for LMV, Rs 2000 for Medium Passenger Vehicle |
Dangerous driving penalty (184) | Rs. 1,000 | Up to Rs 5000 |
Drunken driving (185) | Rs 2000 | Rs 10,000 |
Speeding/ Racing (189) | Rs 500 | Rs 5,000 |
Vehicle without a permit (192A) | Up to Rs 5000 | Up to Rs 10,000 |
Aggregators (violations of licensing conditions) (193) | New | Rs 25,000 to Rs 1,00,000 |
Overloading (194) | Rs 2,000, and Rs 1,000 per extra tonne | Rs 20,000, and Rs 2,000 per extra tonne |
Overloading of Passengers (194A) | N.A. | Rs 1000 per extra passenger |
Seat Belt (194 B) | Rs 100 | Rs 1,000 |
Overloading of two-wheelers (194 C) | Rs 100 | Rs 2,000, Disqualification of license for 3 months |
Not providing way for emergency vehicles (194E) | New | Rs 10,000 |
Driving without insurance (196) | Rs 1,000 | Rs 2,000 |
Offenses by Juveniles (199) | New | Guardian/ Owner shall be deemed guilty. Rs 25,000 with 3 years imprisonment. Juvenile to be tried under JJ Act. Registration of Motor Vehicle to be cancelled. |
Power of officers to impound documents (206) | N.A. | Suspension of driving licence under sections 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E, |
Offences committed by enforcing authorities (210B) | N.A. | Twice the penalty under the relevant section |