New traffic rule: यह खबर उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कार में पीछे बैठ कर सफर करते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते। अब सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना देना होगा। अभी तक आमतौर पर देखा जाता है कि कार चालक और उसके बगल में बैठा व्यक्ति ही सीट बेल्ट बांधे रहता है। जबकि उसी कार में पीछे बैठने वाले बिना सीट बेल्ट के दिखाई पड़ते हैं।भारत में कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट लगाना समझते ही नहीं हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है।
हमारे देश में यह सब नियम तभी मनाए जाते हैं जब कोई बड़ा हादसा सामने आता है। 3 दिन पहले रविवार को अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एलान करते हुए कहा कि अब देश में कार में बैठने वाले सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना भरना होगा।
हालांकि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जुर्माने की राशि नहीं बताई। इसे लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगले 2-3 दिन में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। इसके साथ गडकरी ने एयरबैग को अनिवार्य करने के नियम बनाने की भी बात कही। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। गडकरी ने बताया कि नियमों के अनुसार, भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य हैं। जनवरी 2022 तक, सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। गडकरी ने मिस्त्री की मौत पर दुख जताया, साथ ही ड्राइविंग के दौरान कार में सीट बेल्ट न लगाने को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि कार में पीछे बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है, जितना आगे की सीट पर बैठने वालों के लिए। कार एक्सीडेंट में मारे गए मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था।