court grants bail to Congress leader Rahul Gandhi

गुजरात सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज बड़ी राहत दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। यह तब तक रहेगी, जब तक कि राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता।

कोर्ट ने कांग्रेस नेता की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इसी दिन राहुल की जमानत पर सुनवाई होगी। इसके साथ कांग्रेस नेता ने अपनी सजा को भी चुनौती दी है, जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में राहुल का मौजूद रहना जरूरी नहीं है। निचली अदालत से दी गई सजा पर रोक की अर्जी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सूरत पहुंचे ।

यहां उनके समर्थन में तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे। इसके अलावा भी पार्टी के कई दिग्गज नेता राहुल के समर्थन में सूरत पहुंचे । बता दें कि मानहानि के इस केस में सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई है। इस सजा पर रोक के लिए राहुल ने सूरत जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया।

हालांकि, इस सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कोर्ट ने राहुल को 30 दिनों का समय दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजायाफ्ता होने के बाद राहुल सांसद के रूप में अयोग्य करार दे दिए गए।बता दें कि राहुल के सूरत आने से पहले यहां एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक बड़ी संख्‍या में पोस्टर लगाए गए। दूसरी ओर, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए कोर्ट परिसर और कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है।