Azam Khan to 3 years imprisonment

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। सजा के बाद सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आजम खान ने कहा कि मैं बेल पर हूं इंसाफ का कायल हो गया हूं। हिम्मत नहीं हारा हूं। अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई जारी रहेगी। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं। अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। बता दें, आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया है।

बता दें कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। बताया जा रहा है कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उन्होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। गुरुवार दोपहर इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया है।

आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत चुनाव आयोग से आकाश सक्सेना ने ही की थी। आकाश सक्सेना इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान के खिलाफ भाजपा के टिकट चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा था कि यदि हेट स्पीच के केस में आजम खान को दोषी करार दिया जाता है और सजा सुनाई जाती है तो यह देश में एक नजीर बनेगी। साथ ही चुनाव के दौरान नेता लोग भड़काऊ बयान देने से बचेंगे।

रामपुर के मिलक थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आजम खान ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। अपने भड़काऊ भाषण में आजम खान ने केवल पीएम मोदी पर ही नहीं, बल्कि रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। उस वक्त आंजनेय कुमार रामपुर के जिलाधिकारी थे।

गौरतलब है कि कई अलग-अलग मामलों में सपा विधायक आजम खान 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे।