Empowerment of Persons with Disabilities

नोएडा: मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह के निर्देशों के अनुपालन में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसौदिया ने जनपद के समस्त दिव्यांग जन का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेब पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन अपना आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। इसमें 7500 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 2500 रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है।

उन्होंने बताया कि योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, वार्षिक आमदनी गरीबी की रेखा की सीमा के दो गुने से अधिक नहीं हो। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा जारी निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक, अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ अभिलेखों को स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन आवेदन अपलोड कराकर हार्ड कॉपी समस्त संलग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विकास भवन सूरजपुर कमरा नंबर 107 गौतमबुद्धनगर में जमा करा सकते हैं।