ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने को व्यापारी संगठनों ने भी प्राधिकरण के साथ कदमताल मिलाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और ग्रेटर नोएडा को प्लास्टिक मुक्त बनाने में प्राधिकरण को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। प्राधिकरण ने व्यापारियों से कहा है कि 120 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली पॉलिथीन ही खरीदें और वह कितने माइक्रोन की है, इसे बिल पर भी अंकित करें।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर प्राधिकरण की तरफ से ऑडिटोरियम में सोमवार को व्यापारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्रेटर नोएडा और आसपास के तमाम व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। व्यापारियों ने पॉलिथीन के मैनुफैक्चरर/सप्लायर पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया, जिस पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने यूपीपीसीबी के ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन यादव से ऐसी कंपनियों की पड़ताल कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने ग्रेटर नोएडा के जनस्वास्थ्य विभाग और दोनों एनजीओ (फीडबैक फाउंडेशन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट) की टीम को निर्देश दिए कि बाजारों में दुकानदारों व खरीदारों को जागरूक करने या पड़ताल करने के लिए जाने से पहले स्थानीय व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों को जरूर सूचना दें। पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाली दुकानों का चालान काटने के साथ ही दुकानदार को सैंपल बिल भी दिखाएं, जिसमें पॉलिथीन की मोटाई (माइक्रोन) का जिक्र हो। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के हर नागरिक से पॉलिथीन का इस्तेमाल रोकने में सहयोग की अपील की।
मंच का संलाचन कर रहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सलिल यादव व उनकी टीम ने पॉलिथीन के इस्तेमाल से इंसानों और मवेशियों को होने वाले नुकसान से जुड़े वीडियो दिखाकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की वजह से जमीन की उर्वरक क्षमता भी घट रही है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके अरोड़ा ने प्लास्टिक की वजह से कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बढ़ने के प्रति आगाह किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री मनोज गर्ग और एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य सरदार मंजीत सिंह, आलोक सिंह और हरेन्द्र भाटी, व्यापारी रघुराज भाटी ने भी पॉलिथीन का उपयोग बंद करने के लिए कई सुझाव दिए। इस दौरान ग्रेनो प्राधिकरण के डीजीएम केआर वर्मा व ईएंडवाई के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
प्लास्टिक की इन 19 चीजों पर है पाबंदी
- कान साफ करने वाले प्लास्टिक के इयर बड्स
- गुब्बारों में लगने वाली प्लास्टिक की डंडिया
- सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल
- प्लास्टिक के झंडे
- आइसक्रीम की छोटी चम्मच
- लॉली पॉप में लगने वाली छोटी स्टिक्स
- प्लास्टिक के कप
- प्लास्टिक के गिलास
- प्लास्टिक के चम्मच
- प्लास्टिक के कांटे
- 1कोल्डड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ
- प्लास्टिक के चाकू
- प्लास्टिक ट्रे
- मिक्स करने वाली डंडियां
- सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक
- शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की शीट
- प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर
- मिठाई के डिब्बों की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी
- प्लास्टिक या थर्माकोल से बनी प्लेट या थाली
पॉलिथीन मिलने पर लगने वाला जुर्माना
पॉलिथीन की मात्रा धनराशि रुपये में
- 100 ग्राम तक 1000
- 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 2000
- 501 ग्राम से 1 किलो. तक 5000
- 01 किलो. से 5 किलो. तक 10000
- 05 किलो.से अधिक 25000
- संस्था द्वारा सार्वजनिक जगहों पर पॉलिथीन फेंकने पर 25000
- व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पॉलिथीन फेंकने पर 1000