Telemedicine service in Uttarakhand

देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्ताओं पर चर्चा की गई। जिनमे से जिनमें से 21 फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है। उद्योग विभाग में अब विभागीय चयन समिति के स्थान पर समूह ग के पद पर चयन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया है। अब उद्योग विभाग में होने वाली भर्तियां भी आयोग के तहत होंगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कोविड स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए 1020 नर्सिंग स्टाफ को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के मानकों के तहत सरकारी अस्पतालों में 4 हजार से अधिक स्टाफ नर्सों की कमी है। इसके लिए कैबिनेट ने 1020 नर्सों की नियुक्ति करने के लिए मंजूरी दे दी है। भर्ती से चयनित नर्सों को प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में मानकों के अनुरूप तैनात किया जाएगा। वहीँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को नि:शुल्क 326 हेक्टेयर पट्टे की भूमि देने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट के अहम फैसले

  • उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया। समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा।
  • कोविड स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए 1020 नर्सिंग स्टाफ को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया है।
  • सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को नि:शुल्क 326 हेक्टेयर पट्टे की भूमि देने का फैसला लिया गया है।
  • दीनदयाल उपाध्याय सहकारी कृषक कल्याण योजना के ऋण सीमा शुन्य प्रतिशत पर बढ़ाकर एक लाख से 3 लाख किया गया। इसके अन्तर्गत तीन लाख 68 हजार कृषक, 1247 स्वंय सहायता समुह लाभान्वित होंगे।
  • कैम्पा योजना निधि प्रबन्धन के लिए विभागीय ढ़ांचे को 29 पद की मंजूरी।
  • उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निधि नियमावली 2020 में संशोधन करते हुए प्राप्त धनराशि सीधे ट्रेजरी में लेने के निर्देश।
  • स्टोन क्रेशर प्लांट, मोबाईल, हॉट मिक्स प्लांट नीति 2020 के अन्तर्गत कृषि मंत्री की संस्तृति के आधार पर गंगा नदी के किनारे 5 किमी, मैदानी नदी के किनारे एक किमी, बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई।
  • उत्तराखण्ड खनिज अवैध खनन भण्डारण नियमावली 2020 को अनुमति। शासन स्तर से जिलाधिकारी स्तर पर अधिकार दिया गया। मोबाइल स्टोन क्रशर के लिएदो वर्ष, रिटेल भण्डारण हेतु पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार रहेगा। क्रय विक्रय नगद पर प्रतिबंध।
  • औद्योगिक नियोजन आर्दश नियमावली 1992 के तहत कर्मकारों को रखने के लिए नियत अवधि नियोजन कर्मकार नियमावली 2020 लाया गया।
  • ऋषिकेश भोगपुर मैसर्स गंगा डिजायन स्टूडियोफर्म के न्यूनतम मार्ग में छूट दी गई।
  • देहरादून अर्बन सिलिंग होम के लिए एमडीडीए को स्थानांतरित भू उपयोग भूमि के लिपिकीय त्रुटि में सुधार।
  • मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि में पारदर्शिता के लिए वित्त विभाग के अधिकारी को रखा जायेगा। अभी तक 15 मार्च से 26 जून 2020 तक कुल 154 करोड़ 56 लाख रूपये प्राप्त किया गया। इनमें से 85 करोड़ 60 लाख व्यय किया गया।
  • राज्य सरकार के कल्याणकारी नीति के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार की एजेंसी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लिमिटेड से अनुबंध किया गया।
  • उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन किया गया है। अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में 2220 रूपये जल संयोजन को कम करके केवल एक रूपये संकेत के रूप में लेने का निर्णय लिया गया है।
  • श्रम विभाग में इएसआई चिकित्साधिकारी के लिए प्रेक्टिस भत्ता देने की अनुमति।
  • एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी। 95 ब्लॉक में 95 ग्राम पंचायत का चयन करके 100 कृषकों हेतु 10 हैक्टेयर का क्लस्टर बनेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15 लाख रूपये सीड मनी के रूप में दिया जाएगा।
  • अमृतसर, कलकता इंडस्ट्रीयल समेकित निर्माण समूह, उधम सिंह नगर में, फिल्म सिटी, साईबर पार्क, एसइजेड के लिए तीन हजार एकड़ भूमि में से प्रथम चरण के लिए एक हजार एकड़ भूमि दी जायेगी।
  • राज्य सरकार की भूमि के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा निलामी न्यूनतम बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। पर्यटन, उद्योग, पेयजल व उर्जा इत्यादि विभाग को सूखा अधिकार के तहत सर्किल रेट पर भूमि दी जायेगी लेकिन इसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए भी होगा।
  • नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी।
  • विधानसभा सदस्यों के लोन लेने की नियमावली संशोधन किया गया।