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देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से सोमवार शाम एसओपी जारी कर दी गई है। नई एसओपी में कोविड-19 लोड वाले शहरों से आने वालों के लिए सख्ती की गई। वहीँ वीवीआईपी को रियायत दी गई है। तथा सेना को अपनी व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके अलावा बाहर से आने वालों को सिर्फ वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। नई SOP (Standard operating procedure) के अनुसार निम्न बिन्दुओं में बदलाव किया गया है।

कनटेनमेंट और बफर जोन की व्यवस्था

  1. कोविड -19 संक्रमण के आधार पर सम्बंधित जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन तय करेंगे। इन जोन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व के आदेश का पालन किया जाएगा और जिलाधिकारी चाहेंगे तो नए प्रतिबंध भी लगा सकेंगे। इसी के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
  2. सम्बंधित जिलाधिकारी के द्वारा यथाआवश्यकता बफर जोन भी तय किया जायेगा।

राज्य के बाहर और राज्य के अंदर लोगों का आवागमन

  1. प्रदेश के बाहर से किसी भी तरह से आवागमन करने वाले लोगों को वेब पोर्टल (https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  2. प्रदेश के बाहर से किसी भी तरह से आवागमन करने वाले लोगों को आरोग्य एप डाउनलोड करना होगा।
  3. हाई लोड Covid-19 शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन संस्थागत क्वारंटीन और 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा। लोग चाहें तो सरकारी क्वांरटीन निशुल्क व्यवस्था या भुगतान कर क्वारंटीन सेंटर में रह सकते हैं। अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वांरटीन होना होगा।
  4. राज्य के अंदर मूवमेंट के लिए किसी परमिट और पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा वैबसाइट पर। किसी को क्वारंटीन नहीं होना होगा।

इन्हें मिलेगी रियायत

गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी, 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, दस साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता। इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। राज्य और जिला नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर बिना लक्षण वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन की अनुमति दे सकेंगे।

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