Corona curfew extended in uttarakhand

Covid Curfew In Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इसके लेकर आज नई एसओपी जारी कर दी है। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कल (मंगलवार) सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। हालांकि, अब कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। हालाँकि नई एसपीपी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इस बार भी कर्फ्यू के ज्यादातर प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे।

स्कूल-कालेज सोमवार से ही खुले हैं। इसके अलावा इस बार तकनीकी, मेडिकल व उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट भी दे दी गई है। प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल व नर्सिंग कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से अलग से एसओपी जारी की जाएगी, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं।

शासन द्वारा जारी नई एसओपी के अनुसार राज्य में कोविड कर्फ्यू कल यानी 3 अगस्त प्रातः 06:00 बजे से अग्रिम 07 दिवसों (10 अगस्त प्रातः 06:00 बजे) तक जारी रहेगा। समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी समूहों के अधिकारियों / कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा कोविड महामारी के बचाव हेतु आवश्यक सावधानी सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

सरकार ने राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइड लाइन को यथावत रखा है, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर पूर्व की भांति प्रतिबंध लगाया है। आदेश में यह उल्लेख नहीं किया है कि यह संख्या कितने तक सीमित होगी। पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भी पूर्व की भांति जिलाधिकारियों को निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया है। सरकार ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स को सख्ती से पालन करवाया जाए। कहा कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए अभी भी वही नियम जारी रहेंगे

दूसरे राज्यों से आने वाले उन व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। ऐसे व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोराना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।

कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के दृष्टिगत सप्ताहांत (weekend) पर मसूरी आने हेतु अन्य वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन 72 घण्टे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब / नदी / झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

 

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