Night Curfew In Uttarakhand : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। नई एसओपी के अनुसार अप्रैल माह के प्रत्येक रविवार को उत्तराखंड में पूर्ण कोविड कर्फ्यू रहेगा। जबकि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि जनपद देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हर रोज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके अलावा धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं रहेगी। सार्वजनिक वाहन 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार तथा जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्पा पूर्णता बंद रहेंगे।