covid curfew in uttarakhand

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में जारी कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। सोमवार को प्रेदश के मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है। नई एसओपी में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब शादी समारोह में वेडिंग हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोग शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

एसओपी के अनुसार विवाह समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ, वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन व स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाणपत्र होगा तो उन्हें कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट होगी। जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र और कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से संबंधित जानकारी संबंधित विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन द्वारा अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को दी जाएगी।

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज लगा ली हैं वे इसके प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल हो सकेंगे, जबकि एक डोज वैक्सीन वालों को कोरोना की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता अभी बरकरार रखी है। वैडिंग प्वाइंट प्रबंधन और कैटरिंग स्टाफ में लगे कर्मचारियों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी।

एसओपी में बाकी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।

  • प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 08 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
  • नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक बंद रहेंगे।
  • कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा।
  • कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।
  • सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले
  • प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • इसके साथ हीजिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
  • होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।