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Curfew in Dehradun : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन में आगामी 03 मई तक पूर्ण कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी। देहरादून जिले के DM डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए है। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकतीं हैं। जबकि पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल को बाजार शाम 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

कोटद्वार में भी लगा 03 मई तक पूर्ण कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, देहरादून डीएम के बाद पौड़ी डीएम डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने भी पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम कोटद्वार व नगर पंचायत जौंक पंचायत जौंक के क्षेत्रार्न्तगत सोमवार 26 अप्रैल से आगामी 03 मई तक पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया हैं।

curfew order in dehradun