देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता बढ़कर बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीए में दो प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2025 से लागू होगा ।
अब तक कर्मचारियों को और पेंशनरों को 53 फीसदी महंगाई भत्ते की दर से लाभ मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ डीए उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले सभी राजकीय कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों के लिए तकनीकी रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन उनके लिए उन से जुड़े विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरिचित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। सरकार के फैसले से कर्मचारियों में काफी खुशी है। सभी कर्मचारियों ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
एक मई, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ शामिल कर किया जाएगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लाभ सभी राजकीय कर्मचारी के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं सहित कार्य प्रभावित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।